वे अधिकारी जिनके समक्ष किसी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा